Punjab: बड़े-बड़े वादे करके पंजाब की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब पंजाब में उद्योग और गैर छूट वाले उपयोगकर्ताओं के जमीन से पानी निकालने पर टैक्स देना होगा। पंजाब सरकार 1 फरवरी से इसे लागू करेगी। पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (PWRDA) ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
इनको मिलेगी टैक्स से छूट
पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कृषि, पीने और घरेलू उपय़ोग के लिए पानी पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके अलावा निर्देशों में सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं, सैन्य और केंद्रीय अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, छावनी बोर्डों, सुधार ट्रस्टों, क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और पूजा स्थलों को भी छूट दी गई है।
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1 फरवरी से लागू नया टैक्स
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी उपोयोगकर्ताओं के लिए छूट जारी रहेगी, जो कि 300 क्यूबिक मीटर से कम भूजल निकालते हैं। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि सभी गैर छूट वाले उपोयोगकर्ताओं को भूजल निकालने की अनुमति के लिए प्राधिकरण को एक आवेदन जमा करना होगा। भूजल शुल्क 1 फरवरी से लागू किया जाएगा।
राज्य को 3 जोन में बांटा गया
इसके साथ ही नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि जमीन से पानी निकालने पर 22 रुपये प्रति घन मीटर तक का शुल्क सरकार को देना पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने पूरे राज्य को 3 जोन (हरा, पीला और ऑरेंज) में बांटा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्रीन जोन में, भू-जल के निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर शुल्क 4 रुपये से 14 रुपये प्रति घन मीटर के बीच अलग-अलग होंगे। येलो जोन में 6 से 18 रुपये प्रति घन मीटर के बीच होगा और ऑरेंज क्षेत्र में शुल्क 8 रुपये से शुरू होकर 22 रुपये प्रति घन मीटर होगा।
अलग-अलग श्रेणियों में लिया जाएगा टैक्स
ये टैक्स भूजल निकालने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 300 से 1500 क्यूबिक मीटर से अधिक, 1500 से 15000 क्यूबिक मीटर से अधिक, 15000 से 75000 क्यूबिक मीटर से अधिक और 75000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा शामिल है।
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