Punjab News: समाज के हर वर्ग को सहूलतें देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को ट्यूबवैल, व्यापारिक और रिहायशी बिजली कुनैकशनों के लिए स्वैच्छिक खुलासा योजना (वी. डी. एस.) शुरू करने का ऐलान कियाऔर ज्यादा जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य पावर कारपोरेशन लिमटिड को यह स्कीमें कृषि, रिहायशी और व्यापारिक बिजली कुनैकशन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
Punjab News: खेती कुनैकशन वाले उपभोक्ताअ जो अपने ट्यूबवैल कुनैकशनों का लोड बढ़ाने के इच्छुक हैं
उन्होंने कहा कि खेती कुनैकशन वाले उपभोक्ताअ जो अपने ट्यूबवैल कुनैकशनों का लोड बढ़ाने के इच्छुक हैं, उनको अब पंजाब राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से निर्धारित 4750 रुपए प्रति हार्स पावर के मुकाबले 2500 रुपए प्रति हार्स पावर के तौर पर सर्विस चार्जिज़ अदा करने पड़ेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसकी सिक्युरिटी भी पहले के 400 रुपए प्रति हार्स पावर के मुकाबले 200 रुपए प्रति हार्स पावर घटा दी गई है।
घरेलू कुनैकशनों के लिए भी लोड बढ़ाने के लिए वी. डी. एस. की शुरुआत की गई है
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू कुनैकशनों के लिए भी लोड बढ़ाने के लिए वी. डी. एस. की शुरुआत की गई है और दरों को आधा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब 2 किलोवाट तक लोड बढ़ाने के लिए मौजूदा 450 रुपए की बजाय 225 रुपए प्रति किलोवाट फीस लगेगी। भगवंत सिंह मान ने बताया कि 2 से 7 किलोवाट तक लोड बढ़ाने के लिए रेट 1000 रुपए से घटा कर 500 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया गया है। इसी तरह 7 से 50 किलोवाट लोड के रेट 750 से 1500 रुपए प्रति किलोवाट कर दिए गए हैं और 50 से 100 के. वी. ए. के लिये मौजूदा 1750 रुपए की जगह अब 875 रुपए कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए वी. डी. एस. अनुसार 7 किलोवाट तक लोड बढ़ाने की दर 1000 रुपए प्रति किलोवाट से घटा कर 500 रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 7 से 20 किलोवाट तक लोड बढ़ाने के लिए फीस 1600 रुपए से घटा कर 800 रुपए और 20 किलोवाट से 50 किलोवाट के लिए मौजूदा 1600 रुपए प्रति किलोवाट से घटा कर 800 रुपए प्रति किलोवाट कर दिए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कृषि, रिहायशी और व्यापारिक उपभोक्ताओं से अपील की कि वह इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ लें और लोड बढ़ाने के लिए पी. एस. पी. सी. एल. के अधिकारियों के पास अप्लाई करें।
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