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Punjab News: CM Bhagwant Mann का बड़ा कदम! विधानसभा में पेश हुआ ये खास बिल; जानें कैसे लोगों को होगा फायदा?

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज विधानसभा में 'पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024' पेश किया है। इसके तहत 500 गज तक के प्लाट के लिए एनओसी जरूरी नहीं होगी।

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फाइल फोटो- CM Bhagwant Mann

Punjab News: पंजाब में आज विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन है।कार्यवाही के दौरान आज सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा कदम उठाते हुए ”पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024” विधानसभा में पेश कर दिया है।

सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने इस दौरान कहा है कि “आसान शब्दों में कहूं तो ये एनओसी (NOC) वाला बिल है जिसे हमारी सरकार पेश कर रही है। इसके तहत 500 गज तक के प्लाट के लिए लोगों को रजिस्ट्री के लिए किसी भी तरह के एनओसी की जरुरत नहीं होगी और उन्हें आसानी से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।” (Punjab News)

CM Bhagwant Mann का बड़ा कदम!

पंजाब में विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम मान ने आज तमाम तरह की चर्चाओं के बीच ‘पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024’ को विधानसभा में पेश कर दिया। इस संशोधन बिल को पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहीए ताकि बाद में जनता को किसी भी तरह की समस्या न हो सके।

सीएम मान ने स्पष्ट किया कि आसान भाषा में ये बिल एनओसी (NOC) वाला बिल है और इसके तहत 500 गज तक के प्लाट के लिए किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल के पेश होने के साथ ही पंजाब विधानसभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और फिर लंच के बाद इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

क्या आज ही मिलेगी मंजूरी?

सीएम भगवंत मान की ओर से पेश किए गए ‘पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024’ को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या आज ही इस संशोधन बिल को मंजूरी मिल जाएगी? बता दें कि इस बिल को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी जिसके बाद आज ही इसको विधानसभा में मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।

पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 में अवैध कालोनियों का निर्माण करने वाले व्यक्ति के लिए 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक जुर्माना व कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा देने का प्रावधान रखे जाने की खबर है।

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