Punjab News: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार लगातार राज्य के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर फैसले लेती है। इसी क्रम में मान सरकार ने पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले आशीर्वाद योजना पर भी विशेष ध्यान दिया है।
पंजाब सरकार ने आज आर्शीवाद स्कीम (Ashirwad scheme) के तहत ही 14.01 करोड़ रुपये जारी किए हैं जिससे कि इस योजना के लाभार्थियों तक आसानी से लाभ पहुंचाया जा सके। बता दें कि पंजाब (Punjab News) सरकार के इस कदम से राज्य के 2748 लाभार्थी लाभवान्वित हो सकेंगे और उन्हें आर्थिक मदद मिल सकेगी।
पंजाब सरकार का बड़ा कदम
पंजाब सरकार ने आज बड़ा कदम उठाते हुए आशीर्वाद स्कीम के तहत साल 2024-25 के बजट उपबंध में से 14.01 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर की ओर से दी गई है।
पंजाब सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि साल 2023-24 के दौरान पिछड़ी श्रेणियों एवं आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 2748 लाभपात्रियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। मान सरकार का दावा है कि इस आर्थिक मदद से लाभार्थी सशक्त हो सकेंगे और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दे सकेंगे।
पंजाब के इन जिलों के लाभार्थियों का चयन
आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले 2748 लाभार्थियों का चयन कर उनके लिए 14.01 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इसमें श्री मुक्तसर साहिब, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, फाजिल्का, गुरदासपुर, होश्यारपुर, पटियाला, पठानकोट, संगरूर, कपूरथला, लुधियाना और मालेरकोटला के लिए राशि जारी की गई है।
क्या है आशीर्वाद स्कीम?
आशीर्वाद स्कीम पंजाब सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं की मदद की जाती है। इस योजना के तहत राज्य की बालिकाओं के विवाह हेतु 51000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि उनका विवाह आसानी से हो सके और वे अपना घर बसा सकें। ध्यान देने योग्य बात ये है कि आशीर्वाद स्कीम का लाभ एक परिवार की 2 लड़कियों को ही दिया जायेगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। पहला पंजाब आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा और दूसरा पंजाब आशीर्वाद योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।