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Punjab News: पंजाब में इस खास योजना से बेटियों को मिली आर्थिक मदद, मान सरकार ने जारी किए 4.43 करोड़; जानें डिटेल

Punjab News: पंजाब की मान सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए 4.43 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

Punjab News: पंजाब में सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार लगातार राज्य के नागरिकों के हित को ध्यान में रख कर फैसले लेती है। इसमें युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग व महिलाएं तक शामिल हैं। मान सरकार की ओर से अथक प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ दिया जाए।

ताजा जानकारी के अनुसार पंजाब (Punjab News) सरकार ने आशीर्वाद स्कीम के लाभार्थियों के लिए 4.43 करोड़ रुपये के फंड जारी किए हैं। इस खास योजना के तहत राज्य की बेटियों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है जिससे कि उनकी शादी अच्छे से संपन्न हो सके।

बेटियों को आर्थिक मदद देगी मान सरकार

पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार ने बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसी क्रम में आशीर्वाद योजना की मदद से आज 870 लाभार्थियों के लिए 4.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बता दें कि मान सरकार ने यह आवंटन 2024-25 के बजट प्रावधान से किया है।

पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस संबंध में अहम जानकारी दी। मंत्री बलजीत कौर ने स्पष्ट किया है कि ‘मान सरकार’ सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है।

पंजाब सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आशीर्वाद योजना के लिए जारी किए गए 4.43 करोड़ रुपये के बजट से 870 लाभार्थियों तक आर्थिक मदद पहुंचेगी। इसमें बरनाला से 98, फरीदकोट से 128, मोगा से 207, श्री मुक्तसर साहिब से 237 और रूपनगर से 200 लाभार्थियों तक मदद पहुंचाया गया है।

आशीर्वाद योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना राज्य के पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए है। इसके तहत बेटियों की शादी के लिए सरकार 51000 रुपये का अनुदान देती है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए आवेदकों को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए और उनकी पारिवारिक आय 32790 रुपये सालाना से कम होनी चाहिए। इस पात्रता के अंतर्गत आने वाले नागरिक आशीर्वाद योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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