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Punjab News: दिवाली में बस इतने घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, देखें पंजाब पुलिस की नई एडवाइजरी

Punjab News: पंजाब पुलिस ने दिवाली व गुरुपर्व के साथ अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है।

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Punjab News: भारत के अलग-अलग हिस्सों में त्योहारों को लेकर खूब धूम देखने को मिल रही है। इस क्रम में सबसे ज्यादा चर्चा प्रकाश पर्व दिवाली को लेकर है। पंजाब पुलिस ने भी दिवाली व अन्य त्योहारों पर पटाखा जलाने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने ये कदम इसलिए उठाए हैं ताकि सूबे को प्रदूषण से बचाया जा सके। पंजाब पुलिस द्वारा जारी की गई नई एडवाइजरी के तहत दिवाली में रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके अलावा गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। पंजाब पुलिस ने लोगों से से ये भी अपील की है कि पर्यावरण और साथी निवासियों को ध्यान में रखते हुए ही दिवाली मनाया जाए।

पंजाब पुलिस की नई एडवाइजरी

पंजाब पुलिस ने दिवाली, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन), क्रिसमस व नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करने का निर्णय लिया है। प्रशासन के एक्स हैंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सूबे के लोग दिवाली पर्व पर 2 घंटे ही पटाखे जला सकते हैं। इसके लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। क्रिसमस व नव वर्ष को लेकर खबर है कि इस दिन रात को 11:55 से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

पंजाब पुलिस ने सभी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आतिशबाजी करने के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रशासन की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्धारित समय से पहले व बाद में पटाखों पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री ना हो और आतिशबाजी तय समय के अनुसार ही हो। इसके साथ ही अस्पताल, धार्मिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों व अदालतों के 100 मीटर के घेरे में पटाखे जलाने पर मनाही रहेगी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आदेश का पालन ना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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