Punjab News: जबसे पंजाब (Punjab) में भगवंत मान सरकार आयी है किसानों के लिए लगातार उन्नति के प्रयास किये जा रहे है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) ने सोलर पंप लगाने के लिए 20,000 आवेदन स्वीकार करने की योजना बनायी है। इस प्रक्रिया के जरिये पंजाब के कृषि उद्योग को और प्रगतिशील एवं हरित बनाया जा। सकेगा। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) के किसानों और ग्राम पंचायतों के लिए 5 हजार सोलर पंप आरक्षित किये गए है , जो किसान Solar Pump लगाने में रुचि रखते हैं, वे 9 सितंबर से 30 सितंबर के बीच www.pmkusum.peda.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2,000 और ग्राम पंचायतों के लिए 3,000 सोलर पंप
राज्य को कार्बन मुक्त बनाने की पहल को लेकर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सोलर पंप लगाने के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 60% और अनुसूचित जाति के किसानों को 80% सब्सिडी दी जाती है। बता दें, राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गतअनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2,000 और ग्राम पंचायतों के लिए 3,000 सोलर पंप अलग रखे हैं।
पंप इन किसानों को आवंटित किए जाएंगे
राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार ये पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे, जिनके बोरवेल पर पहले से ही माइक्रो (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली स्थापित है। खेत के तालाबों या नहर के पानी की डिग्गियों से पानी निकालने के लिए डीजल पंप का उपयोग करने वाले किसान और पंचायतें भी इस योजना के तहत पात्र हैं। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा जिन किसानों के पास पीएसपीसीएल इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्शन हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं ये लोग
बता दें, पंजाब सरकार की इस योजना के अनुसार जिन किसानों के पास पीएसपीसीएल के बिजली मोटर कनेक्शन हैं या जिन्होंने अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापित किए हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए www.pmkusum.peda.gov.in पर जा सकते हैं और योजना का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।