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Punjab News: पंजाब में बीयर की कीमत को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 220 रुपए से महंगी नहीं बिकेगी Beer

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Punjab News: पंजाब में बीयर के शौकीन लोगों के लिए यह जरूरी खबर है। आबकारी एवं काराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीयर की कीमतों के लिए न्यूनतम और अधिकतम दरें तय कर दी हैं। इस फैसले के तहत बीयर के कैन और डिब्बे की न्यूनतम और अधिकतम परचून बिक्री कीमत, बीयर की मात्रा के अनुसार तय होगी।

 

कैबिनेट मंत्री ने ली बैठक

गौर हो कि कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को पंजाब भवन में आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक (Punjab News) की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष मुख्य फोकस शराब माफिया की कमर तोड़ने, राजस्व बढ़ाने, प्रवर्तन को मजबूत करने और हर कीमत पर अनुपालन सुनिश्चित करने पर है।

आबकारी नीति में एक खंड 28 जोड़ा गया

चीमा ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से बीयर की तस्करी को रोकने और अत्यधिक कीमतों की जांच के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति में एक खंड 28 जोड़ा गया है। इसके तहत खुदरा दुकानों और स्टैंडअलोन दुकानों पर बेची जाने वाली बीयर की अधिकतम खुदरा कीमत तय करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया है।

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जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस व्यापार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश (Punjab News) दिया गया है। साथ ही अवैध शराब के व्यापार को खत्म करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। विभाग शराब व्यापार को लेकर सख्त है और इसपर सरकार की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आबकारी दल की ओर से नियमित रूप से औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अवैध शराब की तस्करी को खत्म करने के लिए नियमित रूप से प्रवर्तन विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है।

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