Tuesday, November 5, 2024
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Punjab News: इन जिलों में कल रात तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा, गुह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

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दरअसल, इंटरनेट सेवा पर निलंबन 12 फरवरी से 16 फरवरी तक लागू है। जिससे निर्देश में पहचाने गए विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होंगे।

Punjab News नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि

रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि गृह मंत्रालय ने 12 जनवरी को एक लेटर जारी किया है। जिसमें निर्दिष्ट अविध के दौरान इंटरनेट सुविधा को ससपेंड करने के लिए निर्देश दिए थे।

बता दें कि, इस निर्देश में जिलों के पुलिस स्टेशनों के अंदर आने वाले विशेष क्षेत्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य किसानों के विरोध से उत्पन्न स्थिति का प्रबंधन करना है।

अधिकारी ने निर्णय लेने के लिए सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा क्योंकि पत्र की एक प्रति निदेशक आईबी को भेजी गई है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, नर्देश आईबी से प्राप्त कुछ इनपुट पर आधारित है। बता दें कि, पटियाला जिले के प्रभावि क्षेत्रों में शुत्रुना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

Punjab News पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा

वहीं, संगरूर जिले में निलंबन खनौरी, मूनक, लेहरा, सुनाम, और चाजली पुलिस स्टेशन सीमा पर लागू होता है। फतेहगढ़ सहिब जिले में फतेहगढ़ साहिब पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित है।

बताया जा रहा है कि, इंटरनेट बैन के आदेश भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7 के तहत जारी किए गए हैं। इसे दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल या सुरक्षा, नियम 2017 के नियम 2 के उननियम 1 के संयोजन में पढ़ा जाता है।

बता दें कि, यह निर्णय किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और आपात स्थितियों को रोकने के लिए तैयार किया है।

Punjab News किसानों के आंदोलन के जवाब में सरकार

दूसरी ओर इंटरनेट सेवा बंद की अवधि बढ़ने के कारण प्रभावित क्षेत्रों निवासी और व्यवसायों काके अपनी ऑनलाइन गतिविधयों में व्यवधान का अनुभव हो सकता है। लेकिन यह किसानों के आंदोलन के जवाब में सरकार के उपायों के व्यापक प्रभाव पर जोर देता है।

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DNP न्यूज़ डेस्क
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