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Punjab News: अवैध ट्रैवल एजेंटों पर चला पंजाब पुलिस का डंडा! 20 से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज; जानें डिटेल

Punjab News: पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी नौकरियों का विज्ञापन जारी करने वाले 25 अवैध ट्रैवल एजेंटों कि खिलाप मामला दर्ज किया है।

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फाइल फोटो- अवैध ट्रैवल एजेंटों के साथ पुलिस

Punjab News: पंजाब पुलिस ने ‘भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब’ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल से दी गई जानकारी के अनुसार टीम ने प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स के सहयोग से सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी नौकरियों का विज्ञापन जारी करने के लिए 25 अवैध ट्रैवल एजेंटों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पंजाब पुलिस की ओर से सर्कुलर जारी कर अपील की गई है कि लोग नौकरियों के लिए ट्रैवल एजेंटों को पैसे या दस्तावेज सौंपने से पहले सत्यापन की प्रक्रिया का पालन अवश्य कर लें ताकि फर्जी कृत्य करने वालों की चपेट में आने से बचा जा सके। (Punjab News)

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पंजाब पुलिस वर्तमान में ‘भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब’ अभियान को लेकर बेहद सजग है और इस क्रम में तरह-तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग ने प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स के सहयोग से सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर जमा रखी है और यहां भ्रामक खबरों का प्रसार करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस की एक टीम ने अपनी कुशलता के बल पर फर्जी विदेशी नौकरियों का विज्ञापन पोस्ट करने के लिए 25 अवैध ट्रैवल एजेंटों पर मामला दर्ज किया है।

पुलिस की गिरफ्त में आए अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स व लिंकडिन जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी नौकरी से जुड़ा पोस्ट जारी किया है जो कि भ्रामक है।

पंजाब पुलिस की लोगों से अपील

पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नौकरी के नाम पर किसी को भी पैसे व दस्तावेज न सौंपे। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मार्केट में कई सारे अवैध ट्रैवल एजेंट भी घूम रहे हैं जो लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें ठगने का काम करते हैं। ऐसे में लोग किसी भी ट्रैवल एजेंट को पैसे व दस्तावेज सौंपने से पहले सत्यापित कर लें कि वो एमिग्रेशन एक्ट, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत है या नहीं। ऐसा करने से लोग ठगी का शिकार नहीं हो सकेंगे और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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