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Punjab Panchayat Election 2024 की जबरदस्त धूम! ढ़ोल-नगाड़ों के साथ शुरू हुआ नामांकन; यहां समझें पूरा चुनावी शेड्यूल

Punjab Panchayat Election 2024: पंजाब में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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Punjab Panchayat Election 2024
सांकेतिक तस्वीर

Punjab Panchayat Election 2024: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के अथक प्रयासों के बाद पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल गई है। राज्य चुनाव आयोग ने इसी क्रम में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आज यानी 27 सितंबर से नामांकन शुरू करा दिया है। इस दौरान Punjab Panchayat Election 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार ढ़ोल-नगाड़ों से साथ नामांकन करना शुरू कर चुके हैं।

पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। हालाकि लोगों के मन में अब भी कई तरह से सवाल हैं। जैसे कि प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा? पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तारीख क्या होगी? नामांकन कब तक किया जाएगा? ऐसे में हम आपको आज Punjab Panchayat Election 2024 से जुड़े शेड्यूल और सभी तरह के सवालों के जवाब विस्तार से देंगे।

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी

पंजाब में आज पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके तहत उम्मीदवारों का नामांकन आज से शुरू हो गया है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक उम्मीदवार 4 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद नामांकन की जांच और अन्य प्रक्रियाएं होंगी। वहीं मतदान के लिए 15 अक्टूबर 2024 का दिन चुना गया है। इस दिन राज्य के 13237 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा।

कब से कब तक होगा नांमाकन?

राज्य चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नांमाकन की प्रक्रिया 27 सितंबर यानी आज से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान उम्मीदवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपना नामांकन करा सकेंगे। वहीं मतदान के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक का समय तय किया गया है।

Punjab Panchayat Election 2024 को लेकर अहम ऐलान

राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर कई अहम ऐलान किए हैं। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ‘डिफॉल्टर’ व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है उन्हें ‘कोई बकाया नहीं’ का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसका सीधा आशय है कि सरपंच एवं पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

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