Punjab Panchayat Election 2024: पंजाब में इन दिनों पंचायत चुनाव की जबरदस्त धूम है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Election 2024) के लिए 15 अक्टूबर को मतदान होगा। इससे पहले उम्मीदवारों के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है।
राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 4 अक्टूबर तक का समय दिया निर्धारित किया है। इसके बाद नामांकन का दौर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले नामांकन में लगने वाले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) को लेकर खूब सुर्खियां बनी थी जिसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
राज्य चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
पंजाब में पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Election 2024) को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयुक्त राज कमल चौधरी का कहना है कि जिन उम्मीदवारों के पास NOC नहीं है उनके लिए विकल्प दिया गया है। ऐसे उम्मीदवार सेल्फ एफिडेविट देकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान सेल्फ एफिडेविट में बताना होगा कि उस पर किसी प्रकार का टैक्स या फीस बकाया नहीं है। इसके अलावा उम्मीदवारों को ये भी स्पष्ट करना होगा कि वे पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन (State Election Commission) एक्ट-1994 के सेक्शन-11 के तहत पंचायत की किसी संपत्ति या जमीन का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात ये है कि एफिडेविट जमा करने वाला उम्मीदवार यदि चुनाव जीत जाता है और बाद में एफिडेविट गलत पाई जाती है तो उस पंचायत का परिणाम रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जाएगा।
उम्मीदवारों को क्यों होती थी दिक्कत?
राज्य चुनाव आयोग ने पंजाब के पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Election 2024) में उम्मीदवारों को NOC से जुड़ा विकल्प देकर बड़ा राहत दे दिया है। दरअसल पहले पंचायत चुनाव में नामांकन के साथ NOC सर्टिफिकेट संलग्न न होने के कारण नामांकन रद्द कर दिए जाते थे। ऐसे में सेल्फ एफिडेविट वाले विकल्प से उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और उनके नामांकन की प्रक्रिया आसान हो सकेगी।