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केंद्र सरकार द्वारा LTCG इंडेक्सेशन में संशोधन करने पर आप सांसद Raghav Chadha ने जताई खुशी, कहा ‘मेरे पास दो और सुझाव’., जानें डिटेल

Raghav Chadha: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश किया गया था। जिसमे कई तरह की घोषणा की गई थी।

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Raghav Chadha
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Raghav Chadha: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश किया गया था। जिसमे कई तरह की घोषणाएं की गई थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने टैक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिसमे रियल स्टेट सेक्टर मे लेने देन को लेकर भी था। गौरतलब है कि बजट 2024 में रियल स्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिए गए थे। जिसे लेकर कई तबकों ने नाराजगी जताई थी। जिसे देखते हुए बीते दिन यानि 6 जुलाई को लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स व्यवस्था में संशोधन किया गया है। इसी बीच आप सांसद राघव चड्ढा ने इसे लेकर अपनी खुशी जाहिर की है।

आप सांसद Raghav Chadha ने जाहिर की खुशी

आप सांसद राघव चड्ढा ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि “मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने अचल संपत्ति पर निवेशकों के लिए इंडेक्सेशन लाभ बहाल कर दिया है।

23 जुलाई 2024 से, जिस दिन बजट पेश किया गया था, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इंडेक्सेशन को हटाना भारतीय निवेशकों के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। हालांकि, सरकार ने इंडेक्सेशन को आंशिक रूप से बहाल किया है, पूरी तरह से बहाल नहीं किया है”।

मेरे पास 2 और सुझाव है

उन्होंने आगे कहा कि “मेरे पास इस संबंध में देने के लिए दो और सुझाव हैं जो इंडेक्सेशन लाभ की पूर्ण बहाली में सक्षम होंगे।

●24 जुलाई, 2024 के बाद भी खरीदी गई संपत्ति पर इंडेक्सेशन लाभ प्रदान करें।

●केवल अचल संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि सभी परिसंपत्ति वर्गों पर इंडेक्सेशन लाभ प्रदान करें”।

LTCG इंडेक्सेशन में संशोधन से कैसे होगा फायदा

बीते दिन हुए LTCG इंडेक्सेशन में नए संशोधन के अनुसार अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर 20 फीसदी या 12.5 फीसदी टैक्स की दर चुनने का विक्लप होगा। संशोधन का मकसद है कि करदाताओं को 23 जुलाई से पहले खरीदी संपत्ति के लिए इंडेक्सेशन के बिना 12.5% ​​लॉन्ग टर्म कैपिलगेन टैक्स या इंडेक्सेशन के साथ 20% रेट चुनने की मंजूरी मिल सके।

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