Friday, November 22, 2024
Homeख़ास खबरेंRahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, सजा...

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका, सजा के खिलाफ अर्जी खारिज

Date:

Related stories

‘BJP भटका रही ध्यान, धारावी के लोगों को छोड़ अडानी..!’ Maharashtra Elections से पहले PM Modi के स्लोगन पर क्या बोले Rahul Gandhi?

Rahul Gandhi: महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। यही वजह है कि दोनों गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में आज इसका उदाहरण देखने को मिला। महा विकास अघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस (Congress) की ओर से आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।

‘नोटबंदी और GST जैसे हथियार का इस्तेमाल..,’ Adani-Ambani के बहाने PM Modi पर निशाना साधते हुए ये क्या बोल गए Rahul Gandhi?

Rahul Gandhi: महाराष्ट्र की धरती पर चुनावी दौर के बीच अडानी-अंबानी का जिक्र जमकर हो रहा है। आम तौर पर महा विकास अघाड़ी (MVA) के नेता अडानी-अंबानी (Adani-Ambani) के सहारे महायुति और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।

Jhansi Medical College Fire: अग्निकांड पर मुखर हुईं Congress नेत्री Priyanka, Rahul Gandhi की चुप्पी पर उठे सवाल

Jhansi Medical College Fire: उत्तर प्रदेश के सुदूर दक्षिण में, पहुज नदी के तट पर स्थित झांसी जिले का नाम आज सुर्खियों में है। इसकी खास वजह है झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में लगी आग।

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। सूरत कोर्ट ने सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। राहुल ने मानहानि केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आज सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

राहुल गांधी को नहीं मिली राहत

जानकारी के अनुसार इस मामले को सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया (Rahul Gandhi Defamation Case) है। अदालत ने फैसला सुनाया कि राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में कोई राहत नहीं दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी अब अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट जा सकते हैं।

23 मार्च को सुनाई थी सजा

गौर हो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें वे संसद से अयोग्य करार दिए गए थे। इसके बाद 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अपील में राहुल गांधी ने कहा था कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। इसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है।

ये भी पढ़ें: Karnataka Election 2023: कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला मौका

हाईकोर्ट जा सकते हैं राहुल गांधी

जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील ने दो याचिकाएं दायर की थी। एक याचिका में राहुल गांधी को दोषी पाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। साथ ही दूसरी याचिका में कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आज यानी गुरुवार को राहुल गांधी की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूत्रों की मानें तो वे अब 21 अप्रैल यानि शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं।

Latest stories