Friday, November 22, 2024
Homeदेश & राज्यदिल्लीRahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ...

Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ SC में याचिका दाखिल

Date:

Related stories

Rahul Gandhi को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता ने दी धमकी, बोला-‘सरकार आई तो जुबान काट लेंगे’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज को उनकी ही पार्टी के एक नेता ने जुबान काट लेने की धमकी दी है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक कांग्रेस नेता अध्यक्ष मणिकानंदन ने 7 अप्रैल 2023 को संसद सदस्यता रद्द होने के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान धमकी दी है।

Shashi Tharoor on Rahul Gandhi: शशि थरूर बोले- ‘वर्षों तक भाजपा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब…’

Shashi Tharoor on Rahul Gandhi: सांसद शशि थरूर ने कहा कि वर्षों तक भाजपा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की है।

Rahul Gandhi Disqualification: ‘मोदी सरनेम’ मामले में अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका

Rahul Gandhi Disqualification: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी अदालत जाएंगे। वे सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

Rahul Gandhi Disqualified: सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर राहुल ने दिया भावुक जवाब, बोले- आदेश का पालन करूंगा

Rahul Gandhi Disqualified: सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन करुंगा।

Rahul Gandhi Disqualification: स्मृति ईरानी का राहुल पर बड़ा हमला, कहा- ‘घर उनका नहीं है, जनता का है’

संसद सदस्यता रद्द होने पर केंद्रीयमंत्री स्मृति ईरानी ने आज एक प्रेस कॉफ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया।बंगला खाली करने के सवाल पर ईरानी ने कहा ‘घर उनका नहीं है, जनता का है। जैसे उन्होंने अमेठी की जमीन कब्जा ली है वैसे ही वह राजधानी में चाहते हैं कि टैक्स पेयर का घर कब्जा लें।

Rahul Gandhi Disqualified: सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से इसको लेकर एक नोटिफेकशन भी जारी किया गया था।

कानून का ये प्रावधान खत्म करने की मांग

वहीं, सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। केरल निवासी आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में महिला ने मांग की है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार दिया जाए।

ये भी पढ़ें: Rahul Gandhi Defamation Case: सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने किया आंदोलन का ऐलान

वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी (Rahul Gandhi Disqualified)

गौर हो कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे। शुक्रवार को कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च 2023 से ही प्रभावी होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

क्या है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951?

बता दें, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दो साल या उससे अधिक समय के लिए सजा पाने वाले व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यह अयोग्यता दोष सिद्धि की तारीख से ही होता है। साथ ही सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक जन प्रतिनिधि बनने के लिए अयोग्य ही रहता है। इससे साफ है कि अगर सजा का फैसला बरकरार रहता है तो वह व्यक्ति 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है।

Latest stories