Saturday, November 2, 2024
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Rajasthan News: Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana के नए प्रावधान लागू, जानें किन शर्तों पर मिलेगा क्लेम?

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जानें किस तरह की मौतों पर परिवार को मिलेगी बीमित राशि

  • आग में झुलस जाने अथवा मौत हो जाने पर
  • पानी में डूबने पर हुई क्षति अथवा मौत पर
  • विद्युत के करंट लगने अथवा मौत पर
  • केमिकल छिड़काव,रासायनिक द्रवों से क्षति अथवा मौत पर
  • मकान के ढहने से घायल अथवा मौत पर
  • सड़क,रेल तथा हवाई दुर्घटना में घायल अथवा मौत पर
  • ऊंचाई से गिर जाने अथवा ऊचांई से किसी वस्तु के ऊपर गिरने से हुई क्षति अथवा मौत पर

अपंग होने पर बीमा कवर की शर्तें

  • एक हाथ,एक पैर या एक आंख पर 1.5 लाख रुपए
  • दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख,एक हाथ-एक पैर या एक हाथ-एक आंख या एक पैर-एक आंख की क्षति होने पर तीन लाख रुपए तक का मुआवजा

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एक से अधिक क्लेम होने पर दूसरे क्लेम पर10 लाख में से राशि कटेगी

  • दुर्घटना में 1 व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपए का क्लेम
  • परिवार में 1 से अधिक मौतें होने पर 10 लाख अधिकतम क्लेम
  • एक से अधिक बीमा क्लेम एक साल में उठाने पर अधिकतम 10 रुपए ही मिलेगा
  • पहले लिया गया 10 लाख का क्लेम, कम करके ही दूसरी दुर्घटना में क्लेम की राशि दी जाएगी।
  • दुर्घटना में क्षति या मौत पर दी जाने वाले क्लेम की राशि एसडीआरएफ, सीएम सहायता कोष की राशि मिलाकर 10 लाख तक ही दी जाएगी।

इस स्थिति में नहीं मिलेगा बीमा कवर

  • हत्या, हत्या की कोशिश, आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश अथवा आत्मक्षति के मामले में
  • प्रसव पीड़ा के दौरान हुई मौत पर
  • ऑपरेशन में डॉक्टर की गलती पर हुई मौत पर
  • शराब अथवा नशीली दवा पीने पर हुई मौत पर
  • सांप जैसे विषैले जीव के काटने से हुई मौत पर

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Hemant Vatsalya
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Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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