Monday, December 23, 2024
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Rajasthan Vidhansabha: भारी विरोध के बीच Right to Health बिल पास, मंत्री बोले- डॉक्टर अपना धर्म भूले

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इलाज के लिए अब मना नहीं कर सकेंगे

‘Right to Health’ कानून बन जाने के बाद अब राजस्थान में डॉक्टर्स तथा हॉस्पिटल्स मरीजों के इलाज के लिए अब न नहीं कर पाएंगे। इस कानून के अंदर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। ,‘Right to Health’ के अंतर्गत एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का गठन किया गया है। जिसके अंदर इस कानून के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतों को सुना जाएगा। इसके साथ ही इस प्राधिकरण का फैसला अंतिम माना जाएगा। जिसके फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस कानून का पहली बार उल्लंघन करने पर 10 हजार का,और उसके बाद दोबारा करने पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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डॉक्टर्स अपना धर्म भूलेः स्वास्थ्य मंत्री

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने कहा कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है,तो हमें भी जनता का हित देखना होगा। भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके सामने भी इमरजेंसी आई थी। जब भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। तब शत्रु रावण के राजवैद्य को उठवाकर भाई का उपचार करवाया था। यह होता है-डॉक्टर का धर्म। हमारे यहां डॉक्टर्स अपने धर्म को भूल गए हैं और वो अब उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही बिल को वापस लेने पर अड़े हुए हैं।

इमरजेंसी में करना होगा फ्री इलाज

इस ,‘Right to Health’ बिल के बाद अब सरकारी और निजी कोई भी हॉस्पिटल इलाज के लिए मना नहीं कर पाएंगे। अब हर मरीज के इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की स्थिति में निजी हॉस्पिटल को भी अब मुफ्त इलाज मरीज का करना होगा। निजी हॉस्पिटल्स के लिए इमरजेंसी में इलाज करने के लिए एक अलग से फंड बनेगा।

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Hemant Vatsalya
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Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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