Ranchi News: झारखंड चारा घोटाला मामले को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है, 26 साल बाद इस मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट के फैसले के अनुसार इस केस से संबंधित 52 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 21 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में अब इस पर बड़ा अपडेट आया है।
26 साल पुराना चारा घोटाला केस में आया कोर्ट का फैसला
जी हां काफी लम्बा समय गुजर जाने के बाद ‘झारखंड चारा घोटाला’ मामले को लेकर रांची सीबीआई विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह घोटाला साल 1990-1995 के दौरान हुआ था। आज 125 आरोपी (लोगों) में से कोर्ट ने 52 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई। वहीं इस केस से संबंधित 35 लोगों को बरी भी कर दिया। बता दें कि इस घोटाले में करीब डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से हेराफेरी की गई थी।
स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इन आरोपियों को किया बरी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जिन 35 लोगों को बरी किया है उनके नाम कुछ इस प्रकार है – साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, एनुल हक, मधु पाठक, राजेंद्र पांडेय, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, रीमा बड़ाईक, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा और राजेंद्र पांडेय का नाम शामिल है।
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