Monday, November 18, 2024
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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को दी नसीहत, कहा–“कानून के नाम पर लोगों को तंग न करें अधिकारी”

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Rahul Gandhi: सियासत संभावनाओं का खेल है। यही वजह है कि यहां राजनेता चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने और अपनी नीतियों के तहत कई बड़े-बड़े बयान देते नजर आते हैं। ताजा वाकया झारखंड से जुड़ा है।

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Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक राज्य की सभी 81 विधानसभा (Jharkhand Assembly Election 2024) सीटों पर दो चरणों में मतदान होंगे।

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Jharkhand Assembly Election 2024: महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को कानून का पाठ पढ़ाया है। खबरों की मानें तो झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने और लोगों से राशि वसूली को लेकर अधिकारियों को नसीहत दी है। बताया जा रहा है, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसके बाद सुनवाई भी की। इसके बाद बिंदुवार तरीके से रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अधिकारियों को दिशा–निर्देश दिया।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को क्या नसीहत दी

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने राशि वसूली और नक्शा पास करने के संबंध में सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को कानून की पाठ पढ़ाते हुए कहा, कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। अधिकारी कानून के नाम पर लोगों को तंग न करें। शहर में नियमतः कचरा उठाने का प्रबंध किया जाए। इसके अलावा नगर निगम में जो भी पद भर्ती के लिए स्वीकृत हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए।”

इस मामले में खंडपीठ करेगी 31 अक्टूबर को सुनवाई

देखा जाए तो रांची स्मार्ट सिटी को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों यातायात पुलिस ने लोगों की सहायता के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। साथ ही रांची पुलिस ने साइबर सुरक्षा सेल की नई टीम और प्लान भी बनाया था। 

ऐसे में अब कूड़ा निस्तारण और लोगों की आम समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देशित किया है। बता दें कि कोर्ट अब अगली सुनवाई इस मामले में 31 अक्टूबर को करेगी।

Saurabh Mall
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सौरभ कुमार मल्ल बीते 2 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में P.G. की पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी शुरुआत दैनिक भास्कर (इंटर्नशिप) से किया है। यह कई और चैनलों में बतौर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल सौरभ DNP India Hindi वेबसाइट में बतौर कंटेंट राइटर (पॉलिटिकल, क्राइम और इंटरनेशनल) डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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