RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ही दिन में दो बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोनों सहकारी बैंक देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित है। इस संबंध में आरबीआई ने आदेश भी जारी कर दिया है। इन बैंकों के नाम श्री महालक्ष्मी मार्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड( दाभोई, गुजरात), द हिरियुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (हिरियुर, कर्नाटक) चलिए जानते है कि आरबीआई ने इन दोनों बैंकों के लाइसेंस क्यों रद्द किया।
लाइसेंस रद्द करने का यह है कारण
दरअसल महालक्ष्मी मार्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड( दाभोई, गुजरात), द हिरियुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (हिरियुर, कर्नाटक) को 12 जनवरी से बैंक कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैंकों को जमा स्वीकार करने और जमा चुकाने की अनुमति नही है। वहीं आरबीआई ने दोनों राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों से बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्ति का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण यह कदम उठाया गया है।
आरबीआई ने क्या कहा
रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक बैंक का बने रहना जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक जमाकर्ताओं के पूरे पैसे देने में असमर्थ है। अगर इन बैंकों को बैंकिंग कारोबार जारी रखने दिया जाता है तो इसका असर सार्वजनिक हित पर पड़ेगा।
ग्राहक निकाल सकते है इतनी रकम
जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम(डीआईसीजीसी) के नियमों के तहत प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रूपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि का लाभ उठा सकते है। आकड़ो के अनुसार दोनों बैंकों के 99 प्रतिशत से अधिक ग्राहक अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार है।
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