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इस बैंक के खिलाफ RBI का बड़ा एक्शन, रद्द किया लाइसेंस, हमेशा के लिए बंद हुआ Bank!

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Mahalaxmi Cooperative Bank
Mahalaxmi Cooperative Bank

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। RBI (Reserve Bank of India) ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी बैंक से उसका दर्जा छीन लिया गया है। जिससे बैंक हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब यह बैंक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) की तहर काम करेगा। अब बैंक में न तो कोई खाता खुलेगा और न ही कोई ट्रांजेक्शन होगा।

हमेशा के लिए बंद हुआ Bank!

RBI ने बताया कि 27 जून, 2023 को बैंक कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है था। जिसके बाद RBI को बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि अब बैंक में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। बैंक अब सिर्फ गैर-बैंकिंग संस्था के तौर पर काम करेगा। RBI से मिली जानकारी के मुताबिक, 23 मार्च 1994 को महालक्ष्मी सहकारी बैंक को लाइसेंस दिया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

सहकारी बैंकों पर बढ़ी RBI की सख्ती

बता दें कि बीते कुछ समय से सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक ने अपनी सख्ती बढ़ाई है। अप्रैल 2023 में भी RBI ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। RBI ने अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए उनसे NBFC (Non-Banking Finance Company) के तौर पर काम करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 में RBI ने कुल नौ लेंडर्स के लाइसेंस रद्द किए थे। वहीं, हाल ही में कुछ मानदंडों के उल्लंघन करने पर RBI ने सात सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था।

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