Sameer Wankhede: आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में भ्र्ष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व जोनल डायरेक्टर मुंबई समीर वानखेड़े को आज 22 मई 2023 को कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2023 को होने वाली अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए चेतावनी दी कि इस दौरान वो न तो व्हाट्सएप चैट को पब्लिक करेंगे और न ही मीडिया से बात करेंगे। साथ ही हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से छूट जारी रखने के लिए सीबीआई को 3 जून तक जवाब दाखिल करने को निर्देशित किया है। जबकि वानखेड़े की टीम को 7 जून तक जवाब दाखिल करना है।
सीबीआई ने रखा पक्ष
बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील कुलदीप पाटिल ने ‘ जिस पिता का बेटा हिरासत में था, उसके अनुरोध को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बेटे को चार्जशीट नहीं किया गया था। आज हम इस मुद्दे पर है कि उसे गिरफ्तार किया जाए या नहीं। हम जांच कर रहे हैं। अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो हम कारण बताएंगे। हमने उसे गिरफ्तार करने की जल्दबाजी नहीं की। हमने उसे नोटिस दिया।भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच के लिए 17A लागू है। जो कि अनुशासनात्मक पूछताछ पर लागू नहीं होता है।
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वानखेड़े के वकील की दलील
मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, बावजूद एक ईमानदार अधिकारी को परेशान किया जा रहा है।एनसीबी आज एफिडेविट दिया है और मुझे जवाब देने के लिए समय चाहिए । उन्होंने कहा कि ‘ वे 2021 से इस मामले की जांच कर रहे हैं। छुट्टी के दौरान मई 2023 में एफआईआर दर्ज की गई यह मामला 2021 का है। मैंने कुछ हाईप्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया है, वे मुझ पर पलटवार कर रहे हैं।मैं सामना करने को तैयार हूं। मेरे खिलाफ मामला है कि मैनें फलां शख्स से पैसे मांगे हैं। लेकिन मेरे पास फलां के साथ चैट है,जो प्रमाणित करता है कि उसने कुछ नहीं मांगा। इसलिए चैट अटैच की गई।’
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