ITR (Income Tax Return): भारत में एक तय अमाउंट से ज्यादा की कमाई कर रहे सभी लोगों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य होता है। इसे तय वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल करना होता है। इसे फाइल करने के साथ ही हम अपनी ढेरों बचत भी कर सकते हैं। इसके तहत हम अपनी इलाज से लेकर, बीमा, लोन या अन्य खर्चों का ब्योरा देकर अपनी बचत कर सकते हैं और सरकारी देनदारियों से बच सकते हैं। इसको लेकर एक तय समयावधि होती है जिसका पालन न करने पर करदाता को कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है।
क्या है ITR फाइल करने की अंतिम तिथि
बता दें कि आयकर विभाग के ऑफिसियल साइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यानि इस एसेसमेंट वर्ष के ITR फाइल करने के लिए आपके पास बचें हैं 10 दिन। ऐसे में जल्द से जल्द इसे फाइल कर कानूनी दाव पेंच से बचा जा सकता है। अगर आप 31 जुलाई तक ITR नहीं फाइल कर पाते हैं और आपकी आय 500000 रुपये तक है तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं 500000 रुपये से ज्यादा वालों की आय पर 10000 रुपये तक की लेट जुर्माना राशि लगाई जा सकती है। वैसे लेट फीस के साथ आप अपने ITR को 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं।
ITR न फाइल करने पर हो सकती है कानूनी कार्यवाही
बता दें कि अगर कोई व्यक्ति इसे फाइल करने से चुक जाता है तो उसे तय रकम के साथ जुर्माना भी भरना होता है इसके साथ ही टैक्स चोरी की रकम 25 लाख से ज्यादा होने पर इसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त एक और जरुरी बात ध्यान रखने योग्य है कि तय समयावधि के दौरान चूक जाने पर आपको आयकर विभाग की ओर से अतिरिक्त समय भी मिलता है लेकिन इस दौरान आप पर हजारों रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ITR फाइल करने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरुरत
ITR फाइल करने लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS समेत लोन पेपर आदि डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी। इन सभी डाक्यूमेन्टस की मदद से हम अपने आय-व्यय का ब्योरा आयकर विभाग को दे पाएंगे जिसके बाद विभाग कर की देनदारी तय करेगा।
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