Noida News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पुलिस ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने और पूजा करने पर बैन लगा दिया है। इस संबंध में पुलिस ने आदेश भी जारी कर दिए है।
पुलिस द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी को कोई कार्यक्रम करना भी है तो उसे पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। ये अनुमति या तो पुलिस कमिश्नर, अडिशनल कमिश्नर या डेप्युटी कमिश्नर ही दे पाएंगे।
3 अगस्त तक जारी रहेगी आदेश
पुलिस द्वारा जारी ये आदेश 20 जुलाई से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। यानी ये बैन सिर्फ 15 दिनों के लिए ही होगा। ये आदेश अडिशनल डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) हृदेश कठेरिया की ओर से जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मुहर्रम, किसानों का प्रदर्शन, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम होने हैं। जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध
आदेश में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के मुताबिक, सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों के लिए ही नियमों में ढील दी जाएगी।
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