Monday, November 18, 2024
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Supreme Court: ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर SC की अहम टिप्पणी, PMLA प्रावधान को लेकर कही ये बात

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‘सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं..,’ Bulldozer Action पर Supreme Court का सख्त रुख! सरकार को सुनाई खरी खोटी; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

‘जो जश्न मना रहे वे जल्दबाजी..,’ Aligarh Muslim University के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC की टिप्पणी के बाद क्या बोल रहे यूजर्स?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

Supreme Court का बड़ा फैसला! Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार; जानें दर्जे को लेकर क्यों मचा था घमासान?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई व गिरफ्तारी करने की कानूनी प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि पीएमएलए कानून (Prevention of Money Laundering Act) के प्रावधानों के तहत अगर किसी विशेष अदालत ने आरोपी पर दर्ज हुए शिकायत पर स्वतः संज्ञान ले लिया है तो फिर ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर ईडी आरोपी को हिरासत में लेना चाहती है तो उसे कार्रवाई करने से पहले विशेष कोर्ट में आवेदन देकर स्पष्ट करना होगा। अगर संबंधित विशेष कोर्ट ईडी के आवेदन से संतुष्ट हो जाता है तो अदालत स्वयं ईडी को आरोपी की हिरासत दे सकती है।

SC की अहम टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों को लेकर अहम टिप्पणी की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि अगर आरोपी से जुड़ा मामला विशेष अदालत की संज्ञान में है और अदालत उस पर सुनवाई कर रहा है तो ईडी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि जब भी कोई आरोपी किसी समन के आधार पर अदालत के समक्ष पेश होता है, तो एजेंसी को उसकी हिरासत पाने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा।

SC का क्लियर स्टैंड

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई सुनवाई के आधार पर की है। कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न आया था कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए कड़े दोहरे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां स्पेशल कोर्ट अपराध का संज्ञान लेती है।

Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

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