Monday, December 23, 2024
Homeदेश & राज्यAdani Hindenburg Case में आया नया मोड़, अब 3 महीने बाद होगी...

Adani Hindenburg Case में आया नया मोड़, अब 3 महीने बाद होगी मामले की सुनवाई, SC ने SEBI को दिया ये आदेश

Date:

Related stories

Supreme Court  ने लिया बड़ा फैसला, कहा केस फाइलों में वादियों की जाति, धर्म पूछना करें बंद

Supreme Court: दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों की प्रचलित उस प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई हैं। जिसमें अब वादकारियों से उनकी जाति या धर्म का उल्लेख नहीं करना होगा।

Adani-Hindenburg मामले में SC का बड़ा फैसला, SEBI की जांच को लेकर कोर्ट ने कही ये अहम बात

Adani-Hindenburg Case: देश के चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज अडानी-हिंडनबर्ग मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा किए जा रहे जांच को लेकर अहम टिप्पणी की है।

Raghav Chadha: संसद सदस्‍यता निलंबन को चुनौती देने अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आप नेता राघव, जानें क्‍या है पूरा मामला

Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन से अपने निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने सांसद आवास को खाली करने का आदेश देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

Delhi News: पटाखों को लेकर सरकार के बाद अब SC का बड़ा फैसला, राजधानी में इस दीवाली भी जारी रहेगा बैन

Delhi News: पटाखा जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे को जलाने की मंजूरी देने से साफ इंकार कर दिया है।

Adani Hindenburg Case: अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग और अडानी मामले की जांच में अब और समय लगेगा। इस मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले हुई सुनवाई में मार्केट रेगुलेटर बोर्ड (SEBI) ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। वहीं, सेबी की मांग पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने SEBI को 14 अगस्त तक जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए हैं।

SEBI ने 6 महीने का मांगा था समय

दरअसल, SEBI ने मामले की जांच के लिए कोर्ट से 6 महीने का वक्त मांगा था। सेबी (SEBI) ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि मामला बहुत जटिल है इसलिए मामले की जांच के लिए उन्हें कुछ और वक्त चाहिए। हालांकि कोर्ट ने छह महीने के बजाए तीन महीने का वक्त दिया है। इसके साथ ही SC ने SEBI को तीन महीने में अडानी मामले की पूरी जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने को कहा है।

ये भी पढ़ें: Air India Jobs: खुशखबरी! छंटनी के दौर में भी ये कंपनी चला रही भर्ती अभियान, 780 से ज्यादा लोगों को अब तक दे चुकी है नौकरी

अडानी समूह को बचाने का हो रहा प्रयास

इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों को बचाने का एक स्पष्ट प्रयास किया गया। सेबी और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के पास अडानी समूह से जुड़े कई मामले थे। समूह के बारे में संदेह के बावजूद दो साल में इसके शेयरों में करीब 10,000 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक सेबी 2016 से मामले की जांच की जानकारी नहीं देगा तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सेबी ने बताया था कि 2016 से अडानी समूह की जांच नहीं हो रही है। पहले मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि 2016 से अडानी समूह की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें: Air India Jobs: खुशखबरी! छंटनी के दौर में भी ये कंपनी चला रही भर्ती अभियान, 780 से ज्यादा लोगों को अब तक दे चुकी है नौकरी

Brijesh Chauhan
Brijesh Chauhanhttps://www.dnpindiahindi.in
बृजेश बीते 4 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में M.A की पढ़ाई की है। यह कई बड़े संस्थान में बतौर कांटेक्ट एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बृजेश DNP India में बतौर कांटेक्ट एडिटर पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

Latest stories