Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को अतीक अहमद को बड़ा झटका मिला है। सुरक्षा मामले में अतीक अहमद को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुनवाई के दौरान अतीक के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुझे खुली धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए।
SC ने दिखाया हाईकोर्ट का रास्ता
इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह कोर्ट के दखल का मामला नहीं है। आप हाईकोर्ट जाइए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में आप हिरासत में हैं। राज्य मशीनरी आपका देखभाल करेगी। SC ने कहा कि राज्य सरकारी की जिम्मेदारी है कि वे हर एक नागरिक की सुरक्षा करे। जानकारी के अनुसार जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और अजय रस्तोगी की बैंच ने इस मामले में सुनवाई की।
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वकील ने ले ली याचिका वापस (Supreme Court)
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब हाईकोर्ट जाने को कहा तो वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। इससे पहले वकील ने कोर्ट में कहा कि मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहा हूं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को राहत देनी चाहिए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप इस मांग को लेकर उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके बाद वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।
उमेश पाल मामले में अतीक को उम्रकैद की सजा
दूसरी ओर, उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने अतीक अहमत सहित 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मामले में न्यायालय ने अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।