Supreme Court: 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा केंद्र सरकार द्वारा खत्म कर दिया था और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था जिसमें पहला जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। ऐसे में आपको बता दें कि, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं ने चुनौती दी है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 2 अगस्त को सुनवाई करेगा।
5 जजों की बैठेगी संविधान पीठ
ऐसा बताया जा रहा है कि, इन याचिकाओं की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ करेगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल रहेंगे। पांच जजों की संविधान पीठ सोमवार से शुक्रवार हर रोज दैनिक आधार पर इन दलीलों की सुनवाई करेगी। इसको लेकर पीठ ने कहा कि, सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर होगी सोमवार और शुक्रवार शीर्ष अदालत में विविध मामलों में सुनवाई के दिन हैं।
दस्तावेजों को नहीं किया जाएगा स्वीकार
इस दौरान पीठ ने कहा था कि, 5 अगस्त 2019 की अधिसूचना के बाद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की स्थिति के संबंध में केंद्र की ओर से सोमवार को दाखिल हलफनामे का पांच न्यायाधीशों की संविधान की द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर की जा रही सुनवाई पर कोई असर नहीं होगा। संविधान पीठ ने 11 जुलाई को विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित दलीलों और मामले की विवरणिका का दाखिल करने के लिए 27 जुलाई की समय सीमा तय की थी। ऐसे में अब न्यायालय की ओर से विवरणिका तैयार करने और 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं और सरकार की तरफ से एक एक वकील को नियुक्त किया गया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि उक्त तिथि के बाद कोई भी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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