The Kerala Story: फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर जारी विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। दोनों राज्या से ये जबाव फिल्म को बैन करने को लेकर मांगा गया है। सुप्रिम कोर्ट ने दोनों राज्यों से पूछ है कि वे बताएं कि इस फिल्म को किस वजह से बैन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई अब 17 मई को होगी।
सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा ?
फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, ”5 मई को फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट के बाद रिलीज हुई। पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर रोक लगा दी। तमिलनाडु में भी फिल्म नहीं दिखाने दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले कई मामलों में राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को रद्द कर चुका है और राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह चुका है।
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इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”हम नोटिस जारी कर देते हैं। जल्द सुनवाई करेंगे।” पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, ”इनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा जाना चाहिए।” सिंघवी ने कहा, ”राज्य सरकार को फिल्म से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका वाली कई रिपोर्ट मिली थीं।” सिंघवी की दलील पर सीजेआई ने कहा, ”जब बाकी देश मे फिल्म चल रही है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं।” सीजेआई ने फिर कहा, ”हम नोटिस जारी कर रहे हैं। बुधवार को सुनवाई करेंगे.” तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा, ”हमने कोई रोक नहीं लगाई है.” इस सीजेआई ने कहा, ”तो आप लिखित में दीजिए कि थिएटर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे।”
क्या है मामला ?
दरअसल, जब से फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ रिलीज हुई है तब से इस पर विवाद जारी है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे ‘मुस्लिम और इस्लाम’ को बदनाम करने वाली फिल्म करार दिया है। इस मामले में कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। कई जगह इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ये फिल्म बैन है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है।
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