The Kerala Story: बंगला में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर लगा बैन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था, इसलिए फिल्म को बैन किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं। कानून-व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। अगर किसी जिले की विशेष स्थिति के चलते रोक लगती तो अलग बात थी। आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है।
सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा ?
सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है। थिएटर मालिकों पर फिल्म न दिखाने के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया गया है। हम निर्देश दे रहे हैं कि फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।
‘फिल्म में 32 हजार लड़कियों का दावा पुख्ता नहीं’
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फिल्म के निर्माता इस बात का डिस्क्लेमर लगाएं कि 32 हज़ार लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है। 20 मई को शाम 5 बजे तक यह डिस्क्लेमर लगा दिया जाए। इस मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि फ़िल्म पर रोक से मना करने के मद्रास और केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेंगे।
CM ममता बनर्जी ने लगाया था बैन
पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर 8 मई को बैन लगाया था। इस दौरान जब CM ममता बनर्जी से प्रतिबंध के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि राज्य में शांति बनाए रखना के लिए ऐसा किया गया है। हम ऐसा करके हिंसा को रोकना चाहते हैं। बनर्जी ने कहा था कि कश्मीरी फाइल्स फिल्म क्यों बनाई ? एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया। केरल फाइल क्या है? अब केरल को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले के खिलाफ ‘द केरला स्टोरी’ के निर्माता सनशाइन प्रोडक्शन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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