Thursday, December 19, 2024
Homeदेश & राज्यउत्तर प्रदेशSupreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर SC का सख्त रुख!...

Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर SC का सख्त रुख! सुनवाई के दौरान सामने आई तल्ख टिप्पणी; देखें रिपोर्ट

Date:

Related stories

Atul Subhash Suicide Case के बीच ‘गुजारा भत्ता’ को लेकर Supreme Court ने अहम बिंदुओं का किया जिक्र! बेंच बोली ‘पति पर भार..,’

Atul Subhash: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज तालाक के मामलों में मिलने वाले 'गुजारा भत्ता' को लेकर बड़ी रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से कुछ मानक पेश किए गए जिसके आधार पर एक तालाकशुदा महिला के लिए गुजारा भत्ता का ऐलान हुआ।

‘सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं..,’ Bulldozer Action पर Supreme Court का सख्त रुख! सरकार को सुनाई खरी खोटी; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

‘जो जश्न मना रहे वे जल्दबाजी..,’ Aligarh Muslim University के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC की टिप्पणी के बाद क्या बोल रहे यूजर्स?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

Supreme Court का बड़ा फैसला! Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार; जानें दर्जे को लेकर क्यों मचा था घमासान?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

SC ने UP Madarsa Act पर हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले को पलटा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुशी जताते हुए कही खास बात

SC on UP Madarsa Act: उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।

Supreme Court on Bulldozer Action: देश के विभिन्न हिस्सों में राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर एक्शन को प्राथमिकता देने से जुड़े मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस संबंध में दाखिल की गई याचिका को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए अपना पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि “सरकारें सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को नहीं गिरा सकतीं। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है।” सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई इस तल्ख टिप्पणी को लेकर अब खूब सुर्खियां बन रही हैं। (Supreme Court on Bulldozer Action)

बुलडोजर एक्शन पर SC की तल्ख टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज विभिन्न सरकारों द्वारा बुलडोजर एक्शन को प्राथमिकता देने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। SC की ओर से जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया है कि “अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है और सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना भी उचित नहीं है।”

जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने दाखिल की थी याचिका

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बीते कुछ महीनों में बुलडोजर कार्रवाई की खबरें सामने आई थीं। इस गंभीर प्रकरण को लेकर जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दाखिल कर ‘बुलडोजर जस्टिस’ की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की है।

जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द की ओर से दाखिल की गई याचिका में यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाकर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही हैं। इस कार्रवाई से लोगों को कानूनी उपाय करने का मौका नहीं मिलता और उनके वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है।

Gaurav Dixit
Gaurav Dixithttp://www.dnpindiahindi.in
गौरव दीक्षित पत्रकारिता जगत के उभरते हुए चेहरा हैं। उन्होनें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। गौरव राजनीति, ऑटो और टेक संबंघी विषयों पर लिखने में रुची रखते हैं। गौरव पिछले दो वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठीत संस्थानों में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में DNP के साथ कार्यरत हैं।

Latest stories