Modi Surname Case: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में आज (21 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने गुजरात सरकार और मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटस भेजा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है।
पीठ अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से मांगी सलाह
मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जब पीठ के अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई ने दोनों पक्षों से उनकी सलाह मांगी। ये सलाह सुनवाई को लेकर थी।
दरअसल, सुनवाई शुरू करने से पहले जस्टिस बी आर गवई ने कहा, ” मैं दोनों पक्षों को एक व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूं। मेरे पिता कांग्रेस के काफी करीब थे और मेरे भाई आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं। ऐसे में दोनों पक्ष तय करें की मैं सुनवाई करूं या नहीं। “
दोनों पक्षों ने सुनवाई पर जताई सहमति
पीठ अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई की सलाह के बाद पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप मामले की सुनवाई शुरू कर सकते हैं।
वहीं, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात पर सहमति जताई और पीठ अध्यक्ष से सुनवाई शुरू करने का आग्रह किया। दोनों पक्षों से मिली सहमति के बाद पीठ अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि हम इस मामले में गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर रहे हैं।
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