Rahul Gandhi: कोर्ट ने गुरुवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी के ऊपर फैसला सुना दिया है। बता दें कि, सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को दोषी कराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। ताकि ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके।
11 बजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ यह फैसला 11 बजे सुनाया है। इस फैसले में उन्होंने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे। इस बात पर राहुल गांधी ने कहा कि, मैं तो हमेशा से करप्शन के खिलाफ बोलता हूं मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।
कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा
सूरत कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि, वकील अब उनकी जमानत की अर्जी देंगे। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि, मेरे बयान से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ उन्होंने कोर्ट में सजा कम करने की अपील भी की है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
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क्या है पूरा मामला ?
मोदी उपमान का यह मामला 2019 का है जब राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था। दरअसल एक रैली के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि, क्यों सभी चोरों का सामान उपमान मोदी ही होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी।