Tara Sahdev: नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है। यह मामला 2014 का बहुचर्चित मामलों में से एक है। बता दें कि तारा शाहदेव ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष पर धर्म परिवर्तन यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना जैसे आरोप लगाए थे। जिसके बाद सीबीआई ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन तीनों की सजा पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
CBI कोर्ट ने 3 लोगों को दिया दोषी करार
जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के मामले में रांची सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया है। कोर्ट तीनों के ऊपर 5 तारीख को सजा की सुनवाई करेगा।
बता दें कि आज यानी कि शनिवार को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के जज पीके शर्मा ने करीब 3:00 बजे यह फैसला सुनाया। इसके तुरंत बाद तीनों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया। अदालत की तरफ से सुना गए फैसले के बाद प्रताड़ना की शिकार हुई तारा शाहदेव भी उस समय अपने पति के साथ मौजूद थीं।
सिंदूर लगाने पर मिली धमकी
तारा के मुताबिक कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। रकीबुल और उसकी मां दोनों ही तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
वह दोनों तारा से कहते थे कि अगर वह अपने शादीशुदा जीवन को सामान्य चाहती है, तो सिंदूर लगाना छोड़ दे और इस्लाम धर्म कबूल कर ले। नहीं तो सिंदूर लगाने पर उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। इसके साथ ही तारा ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग भी की गई थी। करीब डेढ़ महीने तक प्रताड़ना झेलने के बाद तारा ने 17 अगस्त 2014 को अपने भाई को एक नौकर के मोबाइल से कॉल किया और अपने भाई से कहा कि पुलिस को लेकर जल्दी मेरे घर आ जाए। इसके बाद तारा का भाई पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचा और तारा को वहां से मुक्त कराया गया।
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