Tej Pratap Yadav Divorce Case: लालू प्रसाद यादव के पुत्र यानी कि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या तलाक केस में पटना कोर्ट ने आदेश दे दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि तेज प्रताप ऐश्वर्या के रहने खाने और बिजली के बिल का भुगतान करेंगे। क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं।
तेज प्रताप को मिला एक महीना का अल्टीमेटम
राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री को पटना की एक अदालत ने घरेलू हिंसा में दोषी माना है, और उन्हें एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है, कि ऐश्वर्या के रहने की व्यवस्था और किराया साथ ही बिजली बिल का भुगतान समेत सभी खर्च तेज प्रताप उठाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने तेज प्रताप को किसी भी तरह की घरेलू हिंसा नहीं करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में ऐश्वर्या को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने माना है कि तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। इसके बाद कोर्ट ने अब ऐश्वर्या को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।
2018 में हुई थी शादी
जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी हुई थी और यह शादी एक साल भी नहीं चल सकी। ऐश्वर्या ने शादी के बाद ही तेज प्रताप पर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं ऐश्वर्या ने अपनी सास और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे।
वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप ने पटना की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। जहां ऐश्वर्या को सुरक्षा को लेकर राहत नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट का रुख किया। 21 दिसंबर 2019 को हाई कोर्ट ने सुनवाई की और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। साथ ही घरेलू हिंसा मामले में दोबारा सुनवाई निचली अदालत में करने का आदेश दिया। बता दें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी और तेजस्वी को लैंड फॉर जॉब कैसे में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो वहीं तेज प्रताप यादव को तलाक के केस में कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है।
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