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‘पुलवामा आतंकी हमले के बाद लिया Article 370 को हटाने का फैसला’, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

Article 370: सुप्रीम कोर्ट में इस वक्‍त जम्‍मू-कश्‍मीर का विशेष दर्जा खत्‍म करने को लेकर सुनवाई चल रही है। साल 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल-370 और 35 ए को समाप्‍त कर दिया था। इसी साल पुलावामा हमला भी हुआ था।

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Supreme court
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Article 370: सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सोमवार (28 अगस्त) को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में Article 370 को हटाने की बड़ी वजह बताई।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलवामा में फरवरी 2019 को हुए आतंकवादी हमले के चलते सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया था। इस हमले के बाद सरकार ऐसा करने के लिए मजबूर हो गई थी।

‘370 हटने के बाद स्थिति में आया बदलाव’

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को यह बदलाव पसंद नहीं आया, लेकिन 370 हटने के बाद वहां स्थिति में काफी बदलाव आया है। माहौल भी काफी शांतिपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से देश का हिस्सा बन गया है। वहां स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही।

भेदभावपूर्ण था आर्टिकल 35ए

इस दौरान तुषार मेहता ने आर्टिकल 35ए पर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35ए जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव करता था। वहां रहने वाले कई लोगों को वोट देने, स्कूल जाने या अच्छी नौकरी पाने की अनुमति नहीं थी।

देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ने भी माना कि अनुच्छेद 35ए अनुचित था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला सही था और उसके बाद से कोई भी फैसला देश के नियमों के खिलाफ नहीं गया है।

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