BBC Documentary: गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गुरूवार को फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी की गई। शीर्ष अदालत ने केंद्र की मोदी सरकार से 3 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब भी मांगा है। बीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ में गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कई तरह की गलत चीजे पेश की गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर बैन कर दिया था।
तीन हफ्ते में जमा करना होगा हलफनामा
शुक्रवार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम शाह की पीठ ने कहा कि “हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।” वहीं इस मामले की देखरेख कर रहे वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ऑप्शन को ब्लॉक कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जल्द से जल्द सरकार के लोगों से इस पर बात करेंगे और इससे जुड़े आदेश की फाइल भी उनसे मांगेगे और जल्द से जल्द इसकी जांच करेंगे।
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बैन हटाने की मांग हुई तेज
वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी आदेश के मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दिया। आपको बता दें की 21 जनवरी को केंद्र की सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” पर देश में चलाने से रोक लगा दी थी। हालंकि इसके बैन को लेकर कई जगह पर हंगामा भी किया गया जिस पर कुछ जगह झड़प देखने को मिली।
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