Akhilesh Yadav: इन दिनों देश में लगातार पड़ रही ईडी और सीबीआई की रेड की वजह से खलबली मची हुई है। विपक्ष की पार्टियां लगातार इसे सुरक्षा एजेंसियों का उलंघन बता रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित उनके परिवार के लोगों को राहत प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक मामले में दर्ज केस की सुनवाई करने से मना कर दिया है।
आय से अधिक मामले में कोर्ट ने की सुनवाई
आय से अधिक मामले के केस में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रतीक यादव, मुलायम सिंह समेत परिवार के अन्य लोगों को राहत प्रदान की गई हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सोमवार को की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि साल “2013 में सीबीआई के द्वारा शुरुआत जांच में ही इस केस को बंद कर दिया गया था। ऐसे में अब आगे की सुनवाई नहीं की जा सकती।” कोर्ट ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से ये भी कहा कि अब आगे की रिपोर्ट मांगने की जरुरत नहीं हैं।
बता दें कि कुछ सालों पहले विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर ये कहा था कि ” सीबीआई मुलायाम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। जबकि कोर्ट की तरफ से निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया गया है।” इस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिए और आज सुनवाई की।
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कोर्ट की तरफ से आया ये बयान
आय से अधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव समेत उनके परिवार के लोगों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि ” इस पूरे प्रकरण को बंद हुए 6 साल से भी अधिक का समय हो गया है। ऐसे में अब इस पर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट के द्वारा ऐसे समय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके परिवार वालों को राहत प्रदान की गई जब ईडी के छापेमारी से लालू यादव का पूरा परिवार परेशान हैं।
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