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CBI Court ने अपहरण और मारपीट के मामले में तय किए आरोप, अतीक के बेटे पर भी उम्रकैद की तलवार!

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CBI Court on Atique’s son: अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा के बाद अब अतीक और उसके बेटे उमर के खिलाफ एक और अपहरण केस में आरोप तय हो गए हैं। 2018 में लखनऊ में हुए व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और उसके साथ मारपीट के मामले में सीबीआई कोर्ट ने कल 7 अप्रैल2023 को दोनों पिता- पुत्र पर आरोप तय कर दिए। अब इस मामले की सुनवाई आगे शुरू होने वाली है। यदि इस मामले में दोनों दोषी साबित हो जाते हैं तो दोनों पर लगाई गई धाराओं के मुताबिक अधिकतम सजा फांसी या उम्रकैद हो सकती है। जबकि कुख्यात माफिया अतीक पहले ही एक उम्रकैद में साबरमती जेल में सजा काट रहा है।

जानें क्या है मोहित जायसवाल पूरा मामला

बता दें लखनऊ के एक व्यापारी मोहित जायसवाल को अतीक के बेटे उमर ने 29 दिसंबर2018 को अगवा करके उसे देवरिया जेल ले गया था। जहां अतीक अहमद पहले से बंद था। इस अपहरण और मारपीट में देवरिया जेल में पहले से बंद गुफरान,इरफान, गुलाम और फारुख नाम के कैदी शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर मोहित की देवरिया जेल में लोहे की रॉड से पिटाई की। जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद उससे जबरन उसकी 45 करोड़ की संपत्ति के कागजात पर दस्तखत कराकर हड़प ली थी। इसके साथ ही उसकी एक SUV गाड़ी को भी लूट लिया था। इसके बाद मोहित ने किसी तरह वहां से बचकर लखनऊ में अतीक, उसके बेटे उमर तथा अन्य गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में कल सीबीआई अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।

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उमर पर हैं ये आरोप

अतीक के बेटे उमर पर मोहित जायसवाल को लखनऊ से अपहरण कर गुर्गों के साथ देवरिया जेल ले जाने का तय हुआ है। जहां अतीक अहमद ने अन्य बंदी गुर्गों के साथ मोहित की पिटाई कर फिरौती मांगी और उसकी पूरी कंपनी संपत्ति के कागजात पर जबरन दस्तखत करा लिए थे। अब इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल2023 से शुरू होगी। इस मामले में अतीक और बेटे उमर पर धारा 364ए में अपहरण और रंगदारी वसूलने के आरोप है। जिसमें दोष सिद्ध होने पर अधिकतम सजा फांसी या उम्रकैद है। इससे संभावना जताई जा रही है कि अब उमर को भी उम्रकैद हो सकती है। मिल रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतीक, उमर तथा अन्य आरोपियों पर धारा 147/149/329/364A/386/394/411/420/467/468/471/506/120B के तहत सीबीआई ने आरोप तय कर दिए हैं।

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