Mukhtar Ansari: उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, दूसरे दोषी सोनू यादव को भी पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शार्गिंद सोनू यादव को दोषी करार दिया गया था। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है केस
जिस मामले में मुख्तार को सजा सुनाई गई वह 2010 का है। उस पर गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। इस मामले के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हुए हमले का मामला भी शामिल था। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या 2009 में कर दी गई थी, जिसमे 2010 में गैगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हत्या के 14 साल बाद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिया गया था।
मुखबिरी के शक में हुई थी हत्या
यह मामला 2009 का है, जब सुआपुर गांव के रहने वाले एक दबंग व्यक्ति के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही थी, इसी बीच कुर्क किए जा रहे सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कपिल देव सिंह को मौके पर बुलाया गया। पुलिस के कहने पर कपिल देव सिंह ने सामानों की लिस्ट बनाई। लेकिन, दबंग परिवार को लगा कि कपिल देव सिंह पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं, जिसके शक में उनकी हत्या कर दी गई।
मूल केस से बरी हो चुका है अंसारी
इसके बाद जब मामले की जांच शुरू हुई तो मुख्तार अंसारी का नाम आया। यहां सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्तार अंसारी कपिल देव सिंह हत्याकांड के मूल केस से बरी हो गया था। बाद में करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के ऊपर दो मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया, जिसमे पहला मामला मोहम्दाबाद कोतवाली क्षेत्र के मीर हसन का था, जबकि दूसरा कपिलदेव सिंह हत्या का मामला था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है।
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