UP Pension Scheme 2023: देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं, वृद्धजनों और विधवा औरतों के लिए सरकार द्वारा पेंशन के रुप में कुछ राशि उपलब्ध कराई जाती है। साल दर साल सरकारे इसके बजट में इजाफा भी करती रहती हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के पात्र नागरिकों को पेंशन देने का काम करती है। इसके लिए सरकार की आधिकारिक साइट sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होता है। इसके लिए कुछ जरुरी नियम व शर्ते हैं जिसको पंजीकरण करते समय ध्यान में रखना है।
पंजीकरण के लिए ये हैं जरुरी नियम व शर्त
पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने हेतु कुछ आवश्यक नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है।
- इसके लिए आपका राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही आवेदनकर्ता का गरीबी रेखा से नीचे होना भी अनिवार्य है।
- वहीं पंजीकरण करने वाले के पास बीपीएल कार्ड होना भी अनिवार्य है।
इन दस्तावेजों के साथ किए जाते हैं आवेदन
पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट के पास कई दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है। इन दस्तावेजों में प्रमुखतः जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड,आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, यदि विधवा हो तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि विकलांग हो तो विकलांग प्रमाण पत्र और अंततः पैसे के लिए बैंक पासबुक की डिटेल का होना अनिवार्य है। सनद रहे इन सभी दस्तावेजों के फोटो स्टेट ही जमा किए जाते हैं जिससे की संबंधित विभाग तक आवेदनकर्ता की जानकारी पहुंच जाए।
इस धनराशि के माध्यम से सहयोग करती है सरकार
यूपी सरकार पेंशन के पात्र नागरिकों को अपने बजट में स्थान देकर उनकी मदद करती है। इसके तहत वृद्धजनों को 1000 रुपये प्रति माह देने का काम किया जाता है। तो वहीं विकलांगों को 500 रुपये प्रति माह और विधवा पात्र आवेदकों को सरकार की ओर से 600 रुपये प्रति महीने की सहयोग राशि दी जाती है जिससे की यह कमजोर वर्ग भी सशक्त होकर अपना जीवन यापन कर सके।
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