Ghaziabad News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में वसुंधरा सेक्टर 1 के प्लॉट नंबर 831 में हुए अवैध निर्माण वाले फ्लैटों को गिराने के दिए आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास ने बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर 5 अगस्त से पहले सभी फ्लैट मालिकों को इसे खाली करने के लिए कहा है। साथ ही मुनादी भी की जा रही है। वर्तमान समय में इस बिल्डिंग में 18 परिवार रहता है। हाईकोर्ट की नोटिस के बाद इन परिवारों की छत पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ये बिल्डिंग मानकों के खिलाफ बनी है।
बिल्डिंग में रहने वाले परिवार कोर्ट के आदेश से हुए परेशान
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आवास विकास से टू बीएचए के 9 फ्लैट का नक्शा स्वीकृत था, लेकिन बिल्डर ने वन बीएचए के 23 फ्लैट बना दिए। बिल्डिंग में रहने वाले परिवार कोर्ट के आदेश से परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लोन लेकर फ्लैट खरीदा है। बैंक से लोन मिलने के बाद वे इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि बिल्डिंग सही मानकों पर बनी है तभी बैंक उनको लोन दे रहा है। लोगों के मुताबिक, इस बिल्डिंग का निर्माण बिल्डर ने पास नक्शे के मुताबिक नहीं कराया इसको लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।
महिला की आरटीआई पर हाईकोर्ट का रुख सख्त
गौरतलब है कि एक महिला ने आरटीआई लगाकर हाईकोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद अदालत ने 29 जुलाई को आवास विकास को यह बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी है। वे भी जल्द कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी ओर, आवास विकास की तरफ हर रोज बिल्डिंग के बाहर मुनादी कराई जा रही है। साथ ही पांच अगस्त से पहले फ्लैट खाली करने की बात कही जा रही है।
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