Ghaziabad News: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानि जीडीए द्वारा नए Harnandipuram Township बसाने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मालूम हो कि जीडीए ने अभी कुछ दिन पहले ही नया हरनंदीपुरम टाउनशिप बनाने का ऐलान किया था, जिसमे लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रिपोर्टस के मुताबिक जीडीए जल्द ही 8 गांवों के जमीन के ब्रिक्री पर रोक लगाने जा रही है।
इन कारणों से जीडीए ने लिया फैसला
जीडीए द्वारा नया Harnandipuram Township बसाने की अनुमति के बाद से ही कई गांवों की जमीन आसमान छू रहे है। वहीं अब जीडीए को डर है कि कई बार बाहरी लोग नई परियोजना के लिए निर्धारित भूमि बड़ी मात्रा में खरीद लेते है और बाद में उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छा-खासा मुनाफा कमाते हैं। (Ghaziabad News) यह प्रथा अक्सर उन किसानों के लिए समस्या बन जाती है, जो ज़मीन के असली मालिक होते हैं। जिस कारण प्राधिकरण ने इसका फैसला लिया है (Ghaziabad News)।
इन 8 गांवों के जमीन बिक्री पर रोक
बता दें किसानों को नुकसान से बचाने और इसे रोकने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने सभी आठ गांवों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 लागू करने का निर्णय लिया है। जिन गांवों में जमीन बिक्री पर रोक लगाई गई है, वह है नंगला फिरोज मोहनपुर, मोरटा, भाऊपुरा, अटौर, चंपत नगर, शमशेर, भादी खुर्द, मथुरापुर और शाहपुर निज मोरटा शामिल हैं। गौरतलब है कि इंदिरापुरम के तर्ज पर ही जीडीए नया टाउनशिप बसाने जा रहा है।
इन गांवों से जीडीए अधिग्रहण करेगा जमीन
प्रस्तावित योजना के अनुसार, सबसे बड़ी भूमि, 247.8 हेक्टेयर, नंगला फिरोज मोहनपुर गांव से अधिग्रहित की जाएगी, इसके बाद शमशेर गांव से 123.97 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा, भादी खुर्द गांव से लगभग 11.8 हेक्टेयर भूमि, मथुरापुर से 8.7 हेक्टेयर, चंपत नगर से 39.2 हेक्टेयर, शाहपुर निज मोरटा से 54.2 हेक्टेयर, भाऊपुरा से 2.6 हेक्टेयर और मोरटा से 2.6 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना तय है।