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Ghaziabad News: OTS स्कीम के जरिए बिजली बिल भरने पर मिल रही भारी छूट, जानें क्या है शासन की नई एडवाइजरी?

Ghaziabad News: एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया बिजली बिल भरने पर उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है।

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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बीते दिनों बड़ा ऐलान किया था। शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के तहत एक मुश्त समाधान योजना (OTS) से बकाया बिजली बिल का भुगतान करने पर भारी छूट देने की बात भी कही गई। गाजियाबाद प्रशासन भी इस संबंध में सजग नजर आ रहा है और जिलाधिकारी गाजियाबाद की ओर से इस संबंध में नई एडवाइजरी जारी की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग द्वारा ओटीएस के संबंध में जारी निर्देशों के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर जरुरी निर्देश दिए हैं।

तीन अवधि में लागू होगा OTS

गाजियाबाद जिलाधिकारी के आधिकारिक एक्स हैंडल से इस संबंध में जानकारी दी गई है कि ओटीएस स्कीम तीन अवधि में लागू किया जाएगा। इसके तहत प्रथम अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक, द्वीतिय अवधि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक और तृतीय अवधि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए लागू रहेगी। बिजली उपभोक्ता इस तय समयावधि के दौरान अपने बकाया बिल को जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। खबर है कि 30 नवंबर यानी प्रथम अवधि में पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाने वालों को ज्यादा लाभ होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया

गाजियाबाद प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जिले में एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए uppcl.org वेबसाईट पर जाकर पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र पर भी जाकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं जिसेक बाद से योजना का लाभ उठा कर पैसों की बचत की जा सकती है। खबर है कि जो उपभोक्ता एकमुश्त समाधान के लिए पंजीकरण करेंगे उन्हें वर्तमान बिल के साथ बकाया बिल जमा करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा।

बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट से जुड़ी सूची हम यहां संलग्न कर रहे हैं जिससे लोगों को जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

OTS के संबंध में आवश्यक निर्देश

गाजियाबाद प्रशासन की ओर से एकमुश्त समाधान योजान के तहत जरुरी निर्देश भी दिए गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार अगर किसी उपभोक्ता का बिल संशोधन आवश्यक है तो uppcl.org वेबसाईट पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। वहीं जिन उपभोक्ताओं के मामले न्यायलयों में लंबित हैं वो भी योजना का लाभ उठाकर एकमुश्त समाधान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें घोषणा पत्र देना होगा कि पूर्ण भुगतान करने के बाद मामले को वापस ले लिया जाएगा। विद्युत विभाग इसके अलावा बिल संशोधन के लिए नियमित रुप से कैंप का आयोजन भी करेगा।

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