Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके सभी आपत्तियों को खारिज किया है और हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाया है। HC का कहना है कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। (Krishna Janmabhoomi Case)
मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दाखिल कर कई आपत्ति जताई थी। मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता और प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। हालाकि हाईकोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष को राहत देते हुए का हवाला देते हुए कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है।
HC की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका और दलीलों पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया गया है कि हिंदू पक्ष के मुकदमे सुनवाई के योग्य हैं और इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
HC के इस स्टैंड के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है और इसे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू समाज और संत समाज की जीत बताई जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि HC का ये फैसला संकेत देता है कि मुस्लिम पक्ष कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं जुटा पाया। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में हिंदू पक्ष मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगा और अंतत: जीत हासिल करेगा।