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Lucknow News: यूपी के इन इलाकों में लागू हुई धारा 144, किराएदारों को रखने से पहले करना होगा यह काम

Lucknow News: इन कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश के इतने जिलों में लगाई गई धारा 144, जानें क्या है पूरी खबर

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Lucknow News: उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। बता दें कि नवंबर और दिसंबर में त्यौहार, अन्य कार्यक्रम प्रतियोगिता, परीक्षाएं और अलग-अलग संगठन के धरना प्रदर्शन में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए लखनऊ शहर में 1 नवंबर से धारा 144 लागू कर दी गई है।

त्योहारों के चलते लगाई गई धारा 144


मिली जानकारी के अनुसार जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए इसे 31 दिसंबर तक लागू करने के लिए कहा है। इसके अलावा बरेली, हरदोई, गोंडा समेत कई अन्य जिलों में भी धारा 144 लागू रहेगी।

आगे जेसीपी ने बताया कि पूर्व अनुमति के बिना आयोजन करने पर रोक रहेगी। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यक्रम के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही कई अन्य तरह के प्रतिबन्ध रहेंगे। जेसीपी ने यह भी बताया कि मकान मालिक किरायेदार रखने से पहले उनका सत्यापन करायेंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी करने वाली संस्थाओं व प्रतिष्ठानों को भी अपने कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराना जरूरी होगा। हाई सिक्योरिटी जोन व महत्वपूर्ण कार्यालयों के पास बिना अनुमति के ड्रोन से शूटिंग करने पर रोक रहेगी।

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही दिवाली और धनतेरस के साथ-साथ गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस डे पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती है। त्योहारी सीजन में खुराफाती शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए अलग-अलग तरह की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डीएम रविंद्र कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करती है।

इतने दिनों तक लागू रहेगी धारा 144

बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते है। इस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही घरों की छत पर ईंट पत्थर के टुकड़े के साथ तेजाब और किसी तरह का विस्फोटक एकत्रित करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लाउडस्पीकर को बिना अनुमति के चलाने पर भी रोक लगा दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर तक सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। पर जिला अधिकारी ने बताया कि जनपद में माह अक्टूबर में दुर्गा पूजा, दशहरा तथा माह नवम्बर में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छट पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का पर्व हिन्दू श्रद्वालुओं के साथ मनाया जाना है। 28 व 29 अक्टूबर 2023 को उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। समय-समय पर किसान संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाते रहते हैं। इसलिए 30 नवम्बर तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी।

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