Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो यहां अब किरायेदारों और सभी प्रकार के सामानों की डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए लखनऊ पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कानून लागू करने के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अब सभी किरायेदारों और डिलीवरी बॉय को चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। इसमें सबसे अहम बात यह, कि इसे धारा 144 के तहत अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब यदि कोई इसका उल्लंघन करते हुआ पाया गया तो उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लखनऊ पुलिस ने समय भी दिया है, आइए जानते हैं।
किरायेदार और डिलीवरी बॉय को लेकर क्या है पूरी खबर
बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सभी किरायेदारों और डिलीवरी बॉय को धारा 144 के तहत चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसकी जानकारी लखनऊ पुलिस विभाग ने दी है। जानकारी के मुताबिक नए नियमों के तहत किसी भी प्रकार की होम डिलीवरी करने वाले बॉय को अब उसे पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा।
सत्यापन के लिए पुलिस ने दिया दो महीनों का समय
जानकारी के मुताबिक इस मामले में पहले पुलिस किरायेदारों और डिलीवरी बॉय को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए सलाह देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खबरों की मानें तो पुलिस ने चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए किरायेदारों और डिलीवरी बॉय को दो महीनों का समय दिया है। ऐसे में किरायेदारों और डिलीवरी बॉय को 25 अक्टूबर से पहले ही नए नियमों के तहत पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन करा लेना चाहिए। ऐसे में यदि कोई ऐसा नहीं करता है, या फिर इस मामले में दोषी पाया जाता हैं, तो उसके ऊपर धारा 188 के तहत क़ानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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