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Mukhtar Ansari को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना…गैंगस्टर केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

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Mukhtar Ansari
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Mukhtar Ansari: बांदा जेल मे बंद माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आज यानी शनिवार को मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, करीब 16 साल पुराने मामले में कोर्ट का ये फैसला आया है।

करंडा और मोहम्दाबाद थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज

वहीं, मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर भी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों में बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है।

पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा मामला

गौर हो कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौर हो कि ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है।

क्या है पूरा मामला

बता दें, पूर्व विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। साल 2007 में मुख्तार और अफजाल अंसारी के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगके जरिए बांदा जेल से जुड़े हुए थे।

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कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

कोर्ट का फैसला आने के बाद कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिताजी की 18 साल पहले हत्या हुई थी। आज जो फैसला आया है वह मेरी मां के लिए बहुत बड़ा फैसला है।

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