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Amarmani Triprathi की रिहाई पर कोई रोक नहीं, SC ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, मधुमिता शुक्ला की बहन की याचिका पर मांगा जवाब

Amarmani Triprathi: अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की दया याचिका पर शासन ने आदेश जारी करते हुए समय से पहले र‍िहाई के आदेश द‍िए हैं। इसको लेकर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन न‍िध‍ि शुक्‍ला ने आपत्‍त‍ि दर्ज की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न‍िध‍ि की याच‍िका पर यूपी सरकार को नोट‍िस जारी किया है।

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Amarmani Tripathi
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Amarmani Triprathi: मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी और जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई रोक नहीं लगाई है। हालांकि, मधुमिता शुक्ला की बहन की ओर से दाखिल की गई याचिका पर SC ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जरूर भेजा है।

नोटिस में इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 56 द‍िन बाद सुनवाई की तारीख दी है। इस मामले पर अब 20 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई होगी।

अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी होंगे रिहा

दरअसल, बीते दिनों मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश जारी किए गए थे। दोनों हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

जेल में 20 साल की सजा काट चुके अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी ने कुछ समय पहले अपनी रिहाई को लेकर दया याचिका दाखिल की थी। जिस पर अब सरकार ने दोनों की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राज्यपाल की अनुमति के बाद जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है की दोनों को अच्छे आचरण के चलते रिहा किया जा रहा है।

क्या है मामला ?

बता दें कि यह मामला 2003 का है। जब, 9 मई को लखनऊ की पेपरमिल कॉलोनी में कवियत्री मधुमिता शुक्‍ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब मामले की जांच शुरू हुई तो इसमें पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का नाम सामने आया था।

इसके बाद कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्र‍िपाठी समेत चार लोगों की हत्या का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से मामले के सभी आरोपी जेल में बंद हैं।

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