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Noida News: जिला कंज्यूमर कोर्ट की बीमा कंपनी को फटकार, कहा- ‘देरी से सूचना देने पर क्लेम से नहीं किया जा सकता इनकार’   

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Noida News: नोएडा की जिला कंज्यूमर कोर्ट ने एक बीमा कंपनी को कड़ी फटकार लगाते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (District Consumer Court) ने कहा है कि देरी से सूचना देने पर कंपनी क्लेम से इनकार नहीं कर सकती।

आयोग ने ये फैसला बाइक चोरी के एक मामले में सुनाया है। इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को ब्याज सहित क्लेम की सारी राशि ग्राहक को देने का आदेश जारी किया है। कंपनी को इस राशि का भुगतान 30 दिनों के अंदर करना होगा।   

क्या है मामला ?

दरअसल, नोएडा सेक्टर 93 निवासी संजय ने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा था। उन्होंने बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से साल 2015 में ये इंश्योरेंस खरीदा था। इसके बाद साल 2016 में उनकी बाइक चोरी हो गई थी। जिसकी उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी।

शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर संजय ने इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम मांगा था। लेकिन, कंपनी ने भुगतान नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जिला कंज्यूमर कोर्ट में की।

बिमा कंपनी ने दिया था ये तर्क

कंपनी ने आयोग को तर्क दिया था कि ग्राहक ने देरी से शिकायत दर्ज करवाई थी और इसकी सूचना भी देरी से कंपनी को दी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि देर से सूचना का ये मतलब नहीं की आप क्लेम से इनकार कर दें। आपको ग्राहक की राशि का भुगतान जल्द से जल्द करना होगा।

कोर्ट ने कंपनी को 30 दिनों के अंदर क्लेम राशि 26,250 रुपये छह फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आयोग ने कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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